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राज्य ट्रैफिक फाइन कम करेंगे तो न लोग नियम मानेंगे,न डरेंगे: गडकरी

1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. भारी भरकम फाइन की खबरें हर रोज आ रही हैं.

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1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. भारी भरकम फाइन की खबरें हर रोज आ रही हैं. ऐसे में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ये नियम लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश है न कि रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका.

गुजरात जैसे राज्य में ट्रैफिक फाइन कम करने के फैसले को लेकर गडकरी ने कहा है कि राज्य सरकारें ऐसा फैसला कर सकती हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फाइन कम करने से लोग नियम न मानेंगे और न ही इसका कोई डर रह जाएगा.

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ये रेवेन्यू इनकम स्कीम नहीं है, क्या आप 1,50,000 लोगों की मौत से परेशान नहीं हैं? अगर राज्य सरकार इसे कम करना चाहती है, तो क्या ये सच नहीं है कि लोग न तो कानून मानेंगे और न ही इससे डरेंगे.
नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर लोगों के पास पूरे दस्तावेज हैं और वो नियम-कानून मानते हैं तो फाइन का तो सवाल ही नहीं उठता है.

गुजरात सरकार ने कम किए ट्रैफिक फाइन

इससे पहले 10 सितंबर को गुजरात सरकार ने चालान को कम करने का फैसला लिया. अब नए नियमों के मुताबिक, बिना हेलमेट पहने कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए 1000 की जगह 500 का चालान काटा जाएगा. कार चालक अगर बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाते हैं तो उनका भी 500 का चालान कटेगा. बिना लाइसेंस के अगर को दुपहिया वाहन वाला पकड़ा गया तो उसका 2 हजार का चालान कटेगा जो पहले 5000 किया गया था. कार चालक अगर बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो उसका 3 हजार का चालान कटेगा. बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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