अलवर की एक अदालत ने बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में छह आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया. अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है.
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या एक) के बाहर पत्रकारों को बताया, ‘‘अदालत ने छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. फैसले की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है. फैसला पढ़ने के बाद हम अपील करेंगे.’’
बता दें, इस मामले में कुल नौ आरोपियों में तीन नाबालिग हैं, जिनका मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.
1 अप्रैल 2017
- पहलू खान अपने कुछ साथियों के साथ जयपुर से गाय लेकर हरियाणा के नूंह लौट रहे थे. बहरोड़ हाइवे पर कुछ गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और गौतस्करी के शक में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की.
- इस घटना में पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. पहलू खान के साथियों को भी चोटें आईं.
2 अप्रैल 2017
- राजस्थान पुलिस ने पहलू खान और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय पहलू खान और उनके बेटे इरशाद और आरिफ के खिलाफ ही राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के तहत केस दर्ज कर लिया.
3 अप्रैल 2017
- पहलू खान ने इलाज के दौरान शाम करीब 7 बजे दम तोड़ दिया
5 अप्रैल 2017
- पुलिस ने पहलू खान की हत्या का केस दर्ज किया. साथ ही इस मर्डर केस में संदिग्धों की जानकारी देने वाले के लिए 5 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया.
- कथित गौरक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 323, 341, 147, 308 और 379 में केस दर्ज किया गया. पहलू खान की मौत के बाद पुलिस ने इसमें हत्या के लिए धारा 302 भी जोड़ी.
- पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया.
6 अप्रैल 2017
- पहली बार पहलू खान के बयान को लेकर रिपोर्ट्स सामने आईं. इनमें कहा गया कि पहलू खान ने अपने बयान में कहा था कि गौरक्षक कथित तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे
7 अप्रैल 2017
- राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग केस की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी
- इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई. इसके साथ ही पहलू खान लिंचिंग केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या चार हुई
- गृह मंत्रालय ने मामले की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की
- नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया
9 अप्रैल 2017
- अलवर पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही आरोपियों की संख्या 6 हो गई
11 मई 2017
- राजस्थान पुलिस ने इस मामले का जांच अधिकारी बदला
- मामले की जांच अलवर पुलिस के डीएसपी से लेकर जयपुर रूरल पुलिस के एडिशनल एसपी को सौंप दी गई
9 जुलाई 2017
- अलवर लिंचिंग केस सीआईडी से सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया.
31 अगस्त 2017
- राजस्थान हाई कोर्ट ने 19 साल के विपिन यादव को जमानत दे दी
13 सितंबर 2017
- राजस्थान पुलिस ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी
14 अगस्त 2019
- अलवर कोर्ट ने पहलू खान लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया
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