भारत भेजे जाने के फैसले पर बोला विजय माल्या, फैसले के खिलाफ अपील करूंगा
बैंकों से धोखाधड़ी कर विदेश भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत लाने को ब्रिटेन सरकार ने अब मंजूरी दे दी है. इससे पहले लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों की सुनवाई के लिए भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत भेजा जाए.
लेकिन भगोड़े माल्या ने अब ब्रिटेन सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. विजय माल्या के पास अपील करने के लिए 14 दिन है. फैसला आने के कुछ ही देर बाद माल्या ने ट्वीट किया और अपील करने की बात कही. आपको बता दें कि भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या जांच के दौरान ही मार्च 2016 में लंदन भाग गया था. विजय माल्या पर भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है.
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CBI या राजीव कुमार? फैसला आज
चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से CBI के पूछताछ की कोशिश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना आज भी जारी है. ममता बनर्जी के समर्थन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डीएमके नेता कनिमोझी कोलकाता पहुंचे.
वहीं दूसरी ओर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने सीबीआई से पूछा कि इस मामले की सुनवाई की इतनी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह पहले सबूत पेश करें, अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं और वो दोषी हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब रविवार को कोलकाता पुलिस ने चिटफंड घोटाला मामले में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर जांच करने पहुंची CBI टीम को रोक दिया गया.
स्विस बैंकों में भारतीयों के अकाउंट की जानकारी मिलेगी जल्द
स्विस बैंकों में भारतीयों के अकाउंट की जानकारी जल्द ही भारत सरकार को मिल सकती है. स्विजरलैंड के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. स्विस अधिकारियों ने एचएसबीसी बैंक में अकाउंट रखने वाले भारतीयों से इस मामले में लिखित सहमति देने के लिए नोटिस जारी किया है.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अगस्त 2008 में स्विट्जरलैंड की फेडरल कोर्ट के एक आदेश के बाद अकाउंट की जानकारी देने का प्रोसेस शुरू हुआ था. अभी हाल ही में व्यक्तिगत भारतीय खाता धारकों को स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नोटिस भेजे गए हैं. इनमें कहा गया है कि भारत की ओर से मांगी गई बैंकिंग डिटेल दोनों देशों के बीच हुए दोहरे कराधान समझौते (double taxation agreement) के तहत आती है. नोटिस में एक अप्रैल 2011 से बैंक अकाउंट की जानकारी देने को कहा गया है.
SBI ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस की जीरो
घर खरीदने के लिए लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. SBI ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस जीरो कर दी है. मतलब घर के लिए एसबीआई से लोन लेने पर अब आपको होम लोन लेने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. बता दें इस ऑफर का फायदा 28 फरवरी 2019 तक उठाया जा सकता है.
जब आप लोन लेते हैं तो इससे जुड़े भी कई खर्च होते हैं. इसमें ब्याज का भुगतान, प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़, प्रीपेमेंट पेनल्टीज समेत अन्य शामिल हैं. SBI ने लोन लेने से पहले लगने वाले इन चार्जेज़ को खत्म कर दिया है.
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