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रामपाल हत्या के 2 केस में दोषी करार,हिसार जेल में सुनाया गया फैसला

हिसार जिले में धारा 144 लागू की गई है

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हिसार कोर्ट ने सतलोक आश्रम में हत्या के दो मामलों में रामपाल समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. ये फैसला हिसार जेल में ही सुनाया गया, इसके लिए जज जेल पहुंचे थे. अब कोर्ट 16 और 17 अक्टूबर को सजा सुनाएगा.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम

किसी तरह ही तोड़फोड़, आगजनी या अन्य हिंसा न हो इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है. कोर्ट से तीन किलोमीटर दूर तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई. इसके अलावा हिसार जिले में धारा 144 लागू कर दी गई.

खबरों के मुताबिक 1300 पुलिस कर्मी और बाहरी जिलों से 700 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा आरएएफ की पांच कंपनियों को हिसार बुला लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

मामला नवंबर 2014 का है जब हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों में टकराव हुआ था. इस टकराव में 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद आश्रम संचालक रामपाल पर सहित कुछ लोगों पर हत्या के केस दर्ज किए गए थे.

केस नंबर - 429
ये मामला 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत का है. इसमें रामपाल सहित कुल 15 आरोपी हैं.

केस नंबर-430
ये मामला एक महिला की मौत का है जिसमें रामपाल सहित 13 आरोपी हैं.

इनमें से 6 लोग दोनों मामलों में आरोपी हैं.

कौन है रामपाल

रामपाल ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह स्वामी रामदेवानंद महाराज से संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए. रामपाल ने करीब 23 साल पहले 1995 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सत्संग करने लगा.

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