गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजी वंजारा समेत गुजरात और राजस्थान के सीनियर पुलिस अधिकारियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई.
2005-06 में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और सहयोगी को एनकाउंटर में मार दिया गया था. इस मुठभेड़ पर फर्जी होने के आरोप लगे थे और इस मामले में गुजरात के डीआईजी डीजी वंजारा, आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन और राजकुमार पांडियान पर शामिल होने का शक था.
निचली अदालत के फैसले पर HC की मुहर
इस मामले में एक निचली अदालत ने आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था. इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जस्टिस एएम बदर की पीठ ने इस मामले में सुनवाई कर 16 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकार रखा और रिहाई के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया. अब इस फैसले के बाद सभी अधिकारियों की रिहाई पर मुहर लग गई है.
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