सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. अदालत ने यूपी-बिहार में आम्रपाली की कुल 9 प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है, जहां ग्रुप की 46 कंपनियों से जुड़े अहम दस्तावेज रखे हुए हैं.
यूपी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की 7 प्रॉपर्टी, जबकि बिहार के राजगीर और बक्सर में भी 2 प्रॉपर्टी सील करने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली की संपत्तियों को सील करने के बाद उनकी चाबियां अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाएं. इसके साथ ही तीन डायरेक्टरों को 9 संपत्तियों के अलावा किसी भी जगह पर कोई दस्तावेज नहीं रखे जाने के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया.
आम्रपाली के 3 डायरेक्टर पुलिस हिरासत में
एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के तीन डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में देते हुए उन्हें ग्रुप की 46 कंपनियों के सारे दस्तावेज फारेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया था. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ ने आम्रपाली ग्रुप के सारे दस्तावेज फॉरेंसिक ऑडिटर को नहीं सौंपे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी.
कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज सौंपे जाने तक वो पुलिस हिरासत में ही रहेंगे. पुलिस हिरासत में भेजे गए डायरेक्टरों के नाम अनिल शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार हैं. पीठ ने ग्रुप के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘आप कोर्ट के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं. आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.''
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के मकान खरीदारों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया था. आम्रपाली ग्रुप में मकान बुक कराने वाले ये खरीदार करीब 42,000 फ्लैट का कब्जा चाहते हैं. पीठ ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के सारे दस्तावेज जब्त करने और उन्हें फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया.
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