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पूर्व CJI के खिलाफ याचिका पर लगा था 5 लाख जुर्माना,SC ने राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर जल्द से जल्द 5 लाख रुपये देने के आदेश दिए

Published
भारत
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पूर्व सीजेआई मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने को लेकर याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जिसे अब याचिका दायर कर कम करने की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर इसे खारिज कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पब्लिसिटी स्टंट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने याचिकाकर्ता मुकेश जैन की इस याचिका को खारिज किया. बता दें कि ये मामला 2017 का है, जब दीपक मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था. लेकिन उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ मुकेश जैन और बिग बॉस कंटेस्टेंट स्वामी ओम ने याचिका दायर की थी. जिनका हाल ही में बीमारी के चलते निधन हो गया था.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसे एक पॉपुलैरिटी स्टंट बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर ऐसा करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिनमें से दोनों को 5-5 लाख रुपये देने थे. हालांकि 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जुर्माने की रकम को कम करके 5 लाख रुपये कर दिया था.

लेकिन इसके बाद जैन और स्वामी ने 5 लाख रुपये के जुर्माने को कम करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की थी. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं. इसीलिए इसे खारिज किया जाता है.

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जैन को 5 लाख देने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए मुकेश जैन के वकील से पूछा कि आप कब तक 5 लाख रुपये जुर्माने का भुगतान कर रहे हैं. इस पर वकील ने जवाब दिया कि जैन पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से जेल मे हूं, इसीलिए मुझे राहत दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी हाल में 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जुर्माने की ये रकम जैन की संपत्ति से भी वसूली जा सकती है.

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