Unlawful activities (prevention) act यानी UAPA के तहत आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीर उर रहमान लखवी को आतंकी घोषित कर दिया गया है.
बता दें कि UAPA में संशोधन से पहले सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी शख्स को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है.
UAPA क्या है?
1. Unlawful activities (prevention) act 1967 में संशोधन से संस्थाओं ही नहीं व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. इतना ही नहीं किसी पर शक होने से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा. फिलहाल सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है. खास बात ये होगी कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है. आतंकी का टैग हटवाने के लिए भी कोर्ट के बजाय सरकारी की बनाई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा. बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है.
2. NIA के डीजी भी आतंकवादी घोषित किए गए व्यक्ति या समूह की संपत्तियों की जब्ती करने की मंजूरी दे सकते हैं. अभी तक जिस राज्य में प्रॉपर्टी होती थी, वहां के डीजीपी की मंजूरी से ही संपत्तियों की जब्ती हो सकती है.
3. NIA का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर सकता है. अभी तक सिर्फ डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को ही ऐसी जांच का अधिकार था.
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