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Gyanvapi: तहखानों के चारों कमरों का सर्वे पूरा, कल ऊपर के कमरों में जाएंगे

Gyanvapi Mosque Survey Updates: शुक्रवार को कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को 17 मई तक पेश करने का आदेश दिया था

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बनारस के स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Survey Report) रिपोर्ट पेश करने आदेश दिया था. जिसके बाद शनिवार को सुबह करीब साढ़े सात बजे एडवोकेट कमिश्नर मस्जिद ने मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर में सर्वे के लिए प्रवेश किया था. अब शनिवार की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने फैसला किया है कि यह सर्वे और वीडियोग्राफी रविवार को भी जारी रहेगी.

फिलहाल चार तहखानों का सर्वे पूरा हो चुका है. ज्ञानवापी मस्जिद में कुल चार तहखाने हैं, इनमें से तीन मुस्लिम और एक हिंदू पक्ष के पास है. बता दें किसी भी हाल में टीम को नक्काशी और चित्रों को छूने की मनाही है. इसके अलावा तहखाने की नाप भी कराई गई है. साथ ही नक्काशी और खंभों (बाहर) की वीडियोग्राफी की गई.

रविवार को तहखानों के ऊपर के कमरों का सर्वे और वीडियोग्राफी हो सकती है.

मीडिया को भेजा गया दूर, गेट नंबर 4 से नहीं होगी रिपोर्टिंग

बता दें दशाश्वमेध चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके. फिलहाल लोगों को गौदोलिया मार्ग से जाने की अनुमति नहीं है. इस दौरान दुकानें भी फिलहाल बंद रखी गई हैं.

दर्शनार्थियों को गेट नंबर एक से मंदिर में प्रवेश दिलाया जा रहा है. यहां मीडिया को भी ज्ञानवापी परिसर और मुख्य द्वार से लगभग एक किलोमीटर दूर रोक दिया गया है. बड़ी संख्या में पीएसी व सीआरपीएफ के जवानों की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर चार के अंदर व बाहर तैनाती की गई है. वहीं मुख्य मार्ग से लगती गलियों पर भी पुलिस ने सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी है. मैदागिन से गोदौलिया तक पड़ने वाले हर गलियों में बैरिकेडिंग की गई है.

बता दें कल कलेक्टर, वाराणसी (Varanasi) ने सभी पक्षों को बुलाकर एक बैठक की थी, जिसमें कोर्ट के आदेश का शांतिपूर्वक पालन करवाने की अपील की गई थी.

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17 मई को देनी है सर्वे रिपोर्ट

स्थानीय अदालत ने कहा है कि 17 मई से पहले तक सर्वे को पूरा किया जाए और फिर कोर्ट में 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सर्वे के दौरान डीजी की निगरानी ज्ञानवापी पर रहेगी, पूरे ज्ञानवापी का सर्वे होगा और तहखाना भी खोला जाएगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा.

वहीं कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है. दरअसल, कोर्ट कमीश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

मस्जिद के सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CJI रमना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे. फिलहाल सर्वे पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया गया है. CJI ने याचिका के दस्तावेज मांगे हैं और कहा है कि वे कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे.

ये याचिका अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल की गई है. सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की अपील की थी.

पढ़ें ये भी: ज्ञानवापी, ताजमहल से लेकर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तक, क्या है पूरा विवाद ?

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