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हैदराबाद ब्लास्ट केस: यासीन भटकल समेत पांच आतंकियों को सजा-ए-मौत

हैदराबाद में 21 फरवरी, 2013 को दोहरा विस्फोट हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 लोग घायल हो गए थे.

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भारत
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हैदराबाद ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी(एनआईए) की विशेष अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल समेत पांच आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है.

हैदराबाद विस्फोट के दोषी पाए गए पांच आतंकियों में यासीन भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा, असदुल्लाह अख्तर उर्फ हादी, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान उर्फ वकास और एजाज शेख शामिल हैं.

हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में 21 फरवरी, 2013 को दोहरा विस्फोट हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 लोग घायल हो गए थे.

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धमाकों के 6 महीने बाद हुई थी गिरफ्तारी

विस्फोट के छह महीने बाद एनआईए ने इस केस के प्रमुख आरोपी यासीन भटकल और असदुल्लाह अख्तर को नेपाल की सीमा के निकट बिहार के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.

एनआईए की विशेष अदालत ने 13 दिसंबर को पांचो आतंकियों को दोषी करार दे दिया था और 19 दिसंबर का दिन सजा सुनाने के लिए रखा था.

पढ़े- हैदराबाद ब्लास्ट केसः यासीन भटकल समेत 5 आतंकी दोषी करार

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