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EC का हंटर,मायावती 48,योगी 72 घंटे तक नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

चुनाव आयोग ने भाषणों में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है.

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चुनाव आयोग ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे और बीएसपी चीफ मायावती पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की रोक लगाई है. ये रोक मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग ने भाषणों में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है.

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मायावती की महागठबंधन के लिए 16 अप्रैल को आगरा में रैली प्रस्तावित है. वहीं लखनऊ में 16 अप्रैल को गृहमंत्री राजनाथ सिंह का नामांकन होना है, जिसके लिए रोड शो होना है.इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सिंह को भी शामिल होना था.

मायावती-आदित्यनाथ ने क्या दिया था बयान?

मायावती ने सहारनपुर की रैली में मुसलमानों से एसपी-बीएसपी-आरएलडी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए कहा था तो योगी ने मेरठ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से 'अली और बजरंगबली' वाला बयान दिया था. उन्होंने गाजियाबाद की रैली में इंडियन आर्मी को 'मोदी की सेना' कहा था. इस पर भी आयोग से शिकायत की गई थी.

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत पर आयोग के आदेश में कहा गया, "संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग और इससे संबंधित अधिकार संस्थान प्रचार के संबंध में उन पर किसी भी सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैलियों, रोड शो करने साक्षात्कार देने और मीडिया में सार्वजनिक अभिव्यक्ति (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया में) करने से रोकते हैं. ये आदेश 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 72 घंटे के लिए प्रभावी रहेगा."

आयोग ने एक अलग आदेश में बीएसपी प्रमुख मायावती के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है और उनके बयान की कड़ी निंदा की. आदेश में कहा गया है कि उन पर भी 48 घंटे के लिए चुनावों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैलियां, रोड शो में भाग लेने पर, साक्षात्कार देने पर और मीडिया में सार्वजनिक अभिव्यक्ति करने पर रोक है.

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