गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने प्रद्युम्न मर्डर केस में 11वीं क्लास के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस केस की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी. आरोपी छात्र ने 21 नवंबर को गुरुग्राम कोर्ट में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी.
गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 8 सितंबर की सुबह 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या की गई थी. उसका शव स्कूल के बाथरूम में मिला था.
आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस केस
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 11वीं के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलाने का फैसला किया था. अब अगर आरोपी छात्र पर आरोप सही साबित होता है, तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका दाखिल करके नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी.
सीबीआई ने 22 सितंबर को इस मामले में उसी स्कूल के 11वीं क्लास के छात्र को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, आरोपी छात्र ने अपने जूनियर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वो पीटीएम और स्कूल की परीक्षा को टालना चाहता था.
आरोपी के पिता का दावा- CBI ने बेटे को फंसाया
आरोपी के पिता का दावा है कि सीबीआई ने उनके बेटे को फंसाया है. वह बेकसूर है और उसे बचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे.
पिता के मुताबिक, ‘मेरे बच्चे ने प्रोबेशन ऑफिसर के सामने पूरे इवेंट के घटनाक्रम को बताया था. अगर मेरे बच्चे ने प्रद्युमन को मारा होता तो वो उस दिन ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता. उसी दिन शाम को उसने ट्यूशन क्लास ली थीं.’
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