कोरोना (Corona) नियमों का पालन नहीं करने को लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर ग्वालियर और दतिया के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव को इसके निर्देश को लागू किए जाने पर 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. 23 अक्टूबर को ही मामले की अगली सुनवाई होनी है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी करते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों से कहा है कि वो इलाकों में किसी भी उम्मीदवार को रैली करने की अनुमति न दें. कोर्ट का कहना है कि अनुमति सिर्फ तभी दी जाए जब जिलाधिकारी को ये भरोसा दिलाया जाए कि संबंधित इलाके में वर्चुअल रैली संंभव नहीं हो.
इस परिस्थिति में भी भीड़ तभी जुटाई जा सकती है जब राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार जिलाधिकारी के पास इतनी रकम जमा करे जिससे सभी के लिए मास्क और सैनेटाइजर आ सके. कोर्ट के आदेश में ये भी लिखा है कि उम्मीदवार को एफिडेवट लिखकर देना होगा कि वो खुद व्यक्तिगत रूप से मास्क और सैनेटाइजर बांटने में सक्षम है या नहीं है.
3 नवंबर को है उपचुनाव के लिए वोटिंग
मध्य प्रदेश की 28 सीटों लिए उप-चुनाव में वोटिंग 3 नवंबर को होने वाली है. वहीं उप-चुनाव के नतीजे बिहार (Bihar) विधानसभा के नतीजों के साथ ही 10 नवंबर को आएंगे.
मध्य प्रदेश में भारी तादाद में भीड़ जमा करके राजनीतिक गतिविधियों जोरों से हो रही है. राजनीतिक दल और उनके नेता दिन-रात एक करके बड़ी-बड़ी रैलियां करने में लगे हैं और कोरोना वायरस के नियमों को लेकर धज्जियां उड़ रही हैं.
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