उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शनिवार-रविवार के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. यूपी सरकार ने कहा है कि सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
5 शहरों में लॉकडाउन के HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक
इससे पहले 20 अप्रैल को ही उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. साथ ही सरकार को कहा है कि इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम बाकी चीजों को बंद किया जाए.
यूपी सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया था और 20 अप्रैल को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उसे एक सप्ताह के अंदर हाइकोर्ट के सामने पेश करे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में राज्य सरकार से कहा है कि 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें. हाई कोर्ट राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है.
बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. 1 अप्रैल को राज्य में 2600 कोरोना वायरस के मामले आए थे जो 19 अप्रैल को बढ़कर 28,237 हो गए. अब तक राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 208523 है.
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