सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि किसान परेड में गिरफ्तार हुए सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. वेबकूफ से बातचीत में किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों के वकीलों ने बताया कि अब तक सिर्फ 9 लोगों को कोर्ट से जमानत मिली है. दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने भी दावे को फेक बताया.
दावा
सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा मैसेज है - दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी नौजवानों को छोड़ने का आदेश दिया. मैसेज के साथ हैशटेग #किसान_एकता_जिंदाबाद भी शेयर किया जा रहा है.
मैसेज ट्विटर के साथ फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है. युवी ठाकुर नाम के यूजर के ऐसे ही पोस्ट पर रिपोर्ट लिखे जाने तक 2600 से ज्यादा रिएक्शंस आ चुके हैं.
पड़ताल में हमने क्या पाया
दावे से जुड़े कीवर्ड सर्च करने से हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट हमें नहीं मिली. जिससे पुष्टि होती हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 जनवरी की परेड में गिरफ्तार हुए सभी आंदोलनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया है.
इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट हमें मिली. इस रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में नियम विरुद्ध गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की गई थी.
दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों का केस लड़ने के लिए एक वकीलों की टीम से हमने संपर्क किया. एडवोकेट तान्या तबस्सुम ने वेबकूफ से बातचीत में बताया कि अब तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है.अब तक सिर्फ 9 प्रदर्शनकारियों को सेशन कोर्ट से जमानत मिली है.
वरिष्ठ वकील एडवोकेट सिमरनजीत कौर ने भी पुष्टि की कि दिल्ली हाईकोर्ट से अब तक प्रदर्शनकारियों की रिहाई को लेकर कोई आदेश नहीं आया है. उन्होंने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, 125 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं. 9 प्रदर्शनकारी रिहा हुए हैं और 21 अब तक लापता हैं.
हमने दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल से भी संपर्क किया. उन्होंने भी वायरल हो रहे मैसेज को फेक बताया. मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज फेक है. किसान आंदोलन से जुड़े कुल 125 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 9 को जमानत मिली है.
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