भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली और धोनी के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिया है.
क्या है मामला?
दरअसल, एमएस धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है. धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि आम्रपाली ने उनकी फीस नहीं दी है. उन्होंने कोर्ट से इस मामले में अध्यस्थता की मांग की थी.
दूसरी ओर ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में यह मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों की तरफ से यह कहा गया है कि एक तरफ फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है. दूसरी तरफ एमएस धोनी 150 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं.
आम्रपाली ग्रुप का क्या कहना है?
वहीं, आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि फंड की कमी की वजह से लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ धोनी 150 करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला मध्यस्थ कमेटी के पास ले गए हैं. अगर मध्यस्थ कमेटी धोनी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो आम्रपाली ग्रुप को 150 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे. ऐसे में खरीददारों को फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाएगा. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस दिया है.
बता दें, आम्रपाली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर जज जस्टिस वीना बीरबल की अध्यक्षता में एक मध्यस्थता कमेटी बनाई है. इसी मध्यस्थता कमेटी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है.
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