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SC ने आरे में पेड़ों की कटाई रोकी,सरकार ने कहा-जितने कटने थे कट गए

जानिए आरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ 

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में और पेड़ ना काटे जाएं. कोर्ट ने 7 अक्टूबर को कहा कि हमें इस पूरे मामले को देखना है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.

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बता दें कि शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराए जाने के खिलाफ रिषव रंजन नामक एक लॉ स्टूडेंट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे लेटर के आधार पर 6 अक्टूबर को स्पेशल बेंच का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का फैसला किया था. 

7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, 'हमें बताइए यह (आरे क्षेत्र) ईको सेंसटिव जोन है या नहीं, हमें दस्तावेज दिखाइए.''

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जितने पेड़ कटने थे, कट चुके हैं.

जस्टिस मिश्रा ने जोर देकर कहा कि (फिलहाल) यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, और पेड़ ना काटे जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अगर अभी भी कोई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार या हिरासत में है, तो उसे रिहा किया जाए.

बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और वहां पेड़ों की कटाई संबंधी बीएमसी का एक फैसला रद्द करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आरे क्षेत्र में 4 अक्टूबर की रात में ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी. जिसके विरोध में भारी प्रदर्शन देखने को मिला था.

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