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दिशा रवि केस: दिल्ली HC की बात मीडिया, पुलिस को जरूर सुननी चाहिए

पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले में 22 साल की दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले में 22 साल की दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा को मजिस्ट्रेट आकाश के सामने पेश किया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दिशा ने सवालों का जवाब सहीं ढंग से नहीं दिया और सारा इल्जाम निकिता जैकब और शांतनु पर डाल दिया. पुलिस के ये कहने पर मजिस्ट्रेट ने दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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दिशा का एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ मीडिया चैनल उनके बारे में गलत कवरेज दिखा रहे हैं. दिशा कहना है था कि कुछ न्यूज चैनल लीक Whatsapp चैट दिखाकर ये कह रहे थे कि वो चैट उनके दिल्ली पुलिस ने दिया है. दिशा की तरफ से वकील अखिल सिब्बल ने ये बताया कि कानून के तहत पुलिस कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दे सकती.

पुलिस ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, जिसमें ये कहा कि उनकी तरफ से कोई भी जानकारी मीडिया को लीक नहीं कराई जा रही है. दिल्ली पुलिस सिर्फ प्रेस बीफिंग के जरिए जानकारी दे रही हैं.

इस केस में जस्टिस प्रतिभा ने ये कहा कि वो इस केस को और गहराई से सुनना चाहती हैं, तब तक पुलिस ये ध्यान रखे की उसकी तरफ से कोई भी जानकारी मीडिया चैनल को लीक ना हो.

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जस्टिस प्रतिभा ने मीडिया से ये भी बोला कि मीडिया चैनल कोई भी गलत खबर ना दिखाए और किसी भी खबर को वैरिफाई करने के बाद ही दिखाए.

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