पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 12 हजार 700 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत की तरफ से दोनों आरोपियों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किए गए. पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा हैं.
सम्मन का जवाब नहीं दिया नीरव ने
इससे पहले ईडी ने 27 फरवरी को पीएमएलए अदालत में दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की याचिका दायर की थी. आरोपियों ने एजेंसी के सामने हाजिर होने के सम्मन का कोई जवाब नहीं दिया था. जिसके बाद निदेशालय ने गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए पीएमएलए अदालत का रुख किया.
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जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि उसने नीरव को पेशी के लिए तीन बार सम्मन भेजा था. उन्हें नीरव मोदी की तरफ से दो सम्मन का जवाब आया. दूसरे सम्मन की प्रतिक्रिया में नीरव मोदी ने कहा था कि वह अपने बिजनेस की वजह से एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं. वहीं तीसरे सम्मन में कोरबारी ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था.
लुक आउट नोटिस जारी करने का आदेश
सीबीआई ने भी नीरव मोदी को भारत लौटकर जांच में सहयोग करने की गुजारिश की थी. लेकिन उसने विदेश में अपने व्यवसाय का हवाला देते हुए नकारात्मक जवाब दिया. भारत सरकार ने पहले मोदी और चोकसी के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है, साथ ही इंटरपोल से उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने को कहा है.
(इनपुटः PTI)
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