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पुरानी गाड़ियों पर अभी नहीं बैन, ऑटो सेक्टर के लिए FM के ऐलान

ऑटो सेक्टर में आई मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने किए ये ऐलान

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मंदी के दौर से गुजर रही ऑटो इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए हैं. सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री में वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए बीएस-4 वाहनों की वैधता अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाने और वाहन खरीद बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.

वित्त मंत्री ने कहा कि बीएस-4 वाहन अब अपने पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे.

ऑटो सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के ऐलान

  • मार्च 2020 - तक BS-4 गाड़ियां रजिस्ट्रेशन की तारीख तक चलेंगी
  • रजिस्ट्रेशन फी में बढ़ोतरी जून 2020 तक नहीं होगी
  • सरकार नई गाड़ियां खरीदेगी
  • सरकार ने सभी वाहनों के लिए डेप्रिसिएशन की सीमा को भी बढ़ा दिया है
  • अब से लेकर 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले सभी तरह के वाहनों के डेप्रिसिएशन की सीमा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है
  • BS-4 गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिजेस्ट्रेशन जारी रहेगा
  • जल्द स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे (पुरानी गाड़ियों का सरेंडर)
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वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन और आईसीवी दोनों का रजिस्‍ट्रेशन जारी रहेगा और सरकार का ध्‍यान बैट्री सहित अन्‍य उपकरणों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर बनाने पर होगा.

मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी विभागों में पुराने वाहनों को बदलने के लिए नए वाहन खरीदने पर लगी रोक को हटाने का भी फैसला लिया है. सरकार स्‍क्रैप पॉलिसी समेत कई अन्‍य पहलुओं पर भी विचार कर रही है.

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