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पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जेल से रिहा, गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की हुई थी सजा

Afzal Ansari Bail: 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को जमानत मिली थी.

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यूपी के गाजीपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली मुख्यतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 27 जूलाई की देर शाम गाजीपुर की जिला जेल से रिहा हो गए. उन्हें गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा के लगभग 3 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई.

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जमानत के दो दिन बाद रिहा, समर्थकों ने किया स्वागत

अफजाल अंसारी की रिहाई को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इसी साल 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा दी थी. सजा के बाद से अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल में बंद थे. कोर्ट से सजा के बाद इनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गयी थी. 24 जुलाई को हाईकोर्ट से अफजाल को जमानत मिली.

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदारों के बेल बांड भरने और वेरिफिकेशन एवं अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बाद अफजाल अंसारी को जेल से रिहा किया गया.

उत्तर प्रदेश के मुहम्मदाबाद स्थित अफजाल अंसारी के आवास पर उनकी रिहाई के पहले ही भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा लगा था. उनके पहुंचने के बाद समर्थकों ने उनका स्वागत किया. अफजाल पक्ष के वकील विजय शंकर पांडेय ने कहा कि...

"सजा पर सुनवाई के लिए आगे और तारीखें पड़ी हुई हैं. इस पर हम हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी करवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला है."

उन्होंने आगे कहा कि अफजाल को जमानत इस शर्त के साथ मिली है कि वे समय-समय पर कोर्ट में पेश होते रहेंगे और सबूतों/गवाहों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

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