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Unlock 1.0:मॉल्स, धार्मिक स्थल खुले, नए दिशा-निर्देश क्या हैं? FAQ

8 जून से किस-किस गतिविधि को मंजूरी मिली है?

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अनलॉक 1 के साथ ही 8 जून से देशभर के ज्यादातर राज्यों में शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थानों को दोबारा खोल दिया गया है. पिछले हफ्ते इन जगहों को खोलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी की थी.

तो 8 जून से किस-किस गतिविधि को मंजूरी मिली है? अनलॉक 1 के दूसरे फेज के दौरान क्या नए नियम लागू होंगे? ये सब यहां जानिए.

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क्या गतिविधि/सेवा 8 जून से दोबारा शुरू हो सकती है?

  • धार्मिक स्थल, प्रार्थना की जगहें
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस
  • शॉपिंग मॉल्स

क्या इसका मतलब है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन खत्म हो गया?

तकनीकी रूप से नहीं. सरकार ने लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया है.

किन गतिविधियों पर अभी भी रोक है?

  • मेट्रो रेल
  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स.
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान.
  • सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, थिएटर, बार
  • सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने पर रोक.

गृह मंत्रालय ने ये छूट दी है. लेकिन क्या मेरा राज्य कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकता है?

पब्लिक हेल्थ और स्थिति का आकलन करके राज्य इन गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं और लोगों की आवाजाही भी रोक सकते हैं. उदाहरण के लिए, कर्नाटक में 8 जून से मॉल खुलने की मंजूरी दी गई है लेकिन हरियाणा में मॉल्स बंद रहेंगे.

क्या नाइट कर्फ्यू अभी भी है?

देशभर में अब भी रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा है.

क्या दिल्ली-NCR के बॉर्डर खुले हैं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के जिला प्रशासन ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है.

मॉल/रेस्टोरेंट/धार्मिक स्थल में किसे एंट्री मिलेगी?

इन जगहों पर ऐसे लोगों को ही एंट्री मिलेगी, जिनमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं होगा. 65 साल से ऊपर के लोग, जिन लोगों को और भी कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.

इन जगहों पर जाने वाले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा?

  • फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.
  • जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.
  • थूकना सख्त तौर पर वर्जित होगा.
  • एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर लोगों को खड़े होने की सलाह.
  • अगर किसी स्टोर या रेस्टोरेंट में भीड़ है, तो अंदर न जाएं.

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