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कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तय समय पर खुलेंगी दुकानें,6 फीट दूरी जरूरी

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है.

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केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है, नई गाइडलाइन के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि दुकानें और बाजार, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर तय समय के साथ खुलें. नई छूट में खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी भी शामिल है. हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी

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इस दौरान खुलने वाली दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी, और एक बार में पांच से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देनी होगी. साथ ही पहले से ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगने वाले कर्फ्यू को आगे भी जारी रखा गया है. इसमें कोई ढील नहीं दी गई है.

इस अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध पहले की ही तरह लागू रहेगा.

आरोग्य सेतु ऐप

कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंप्लॉयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो.जिला अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें. इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं.

65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें.

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