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"बेटे के एग्जाम हैं": BRS नेता के.कविता की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में क्या हुआ?

Delhi Excise Policy: तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के. कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी.

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कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले (Delhi Excise Policy Case) में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार, 8 अप्रैल को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के. कविता (K Kavitha) की जमानत याचिका खारिज कर दी. तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के. कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी.

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उन्होंने कहा कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के "नैतिक और भावनात्मक समर्थन" की जरूरत है. लेकिन अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 4 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया.

के. कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ED की हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उनकी हिरासत में पूछताछ तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई. फिर उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के उस प्रावधान का हवाला दिया जिसके तहत अदालत, पीएमएलए मामलों में कठोर जमानत शर्तों के बावजूद महिला-आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देती है.

उन्होंने दलील दी कि आरोपी का बेटा परीक्षा दे रहा है और उसे भावनात्मक सहारे के लिए अपनी मां की जरूरत होगी.

"बच्चा नवजात नहीं है. वह 16 साल का है लेकिन यहां मुद्दा मां के भावनात्मक समर्थन का है. अदालत बच्चे पर मां की गिरफ्तारी के वजह से पड़े सदमे के बारे में सोचे."
के. कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'परीक्षा के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले दबाव' वाले बयानों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा , "प्रधानमंत्री ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव पर भाषण देते हैं... यह दबाव बनावटी नहीं है. मां की जगह कोई नहीं ले सकता. ना पिता, ना बहन और ना ही मौसी."

सिंघवी ने इस बात पर भी जोर दिया की कविता के पति अभी खुद दिल्ली में कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं.

सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि "एक मां के होने का इकोसिस्टम अलग होता है. ईडी का कहना है कि बेटा 16 साल का है और उसके पिता और मामा हैं. लेकिन वह मां की जगह नहीं ले सकते. बच्चे के पिता पहले से ही दिल्ली में ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. बच्चा तेलंगाना में है.”

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''हम सच के करीब है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो जाएगा"

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के विशेष प्रावधान के तहत अदालत उन महिलाओं को जमानत देती है जिनके पास एजेंसी की कमी है. हुसैन ने कहा, "यह उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में हैं और राज्य की अग्रणी राजनेता हैं."

वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे कविता इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं.

उन्होंने यह भी दावा किया कि कविता ने अपने फोन में शामिल सबूतों के साथ साथ दूसरे - को भी नष्ट कर दिया. उन्होंने कहा, "महिला को मामले में अपने संलिप्तता की सीमा और उनके खिलाफ सबूतों को तय करना होगा. मेरे पास फोरेंसिक रिपोर्ट है जो दिखाती है कि सबूत कैसे नष्ट किए गए थे. उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सबूत हटा दिए. यह उस तारीख को किया गया था जिस दिन ED ने उन्हें समन जारी किया."

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उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी जांच में सफलता के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच पटरी से उतर जाएगी.

"हम एक बड़ी सफलता हासिल करने के करीब हैं. कोई भी अंतरिम राहत जांच को पटरी से उतार देगी. वह बहुत प्रभावशाली हैं और लोगों को प्रभावित करेंगी"
- वकील जोहेब हुसैन

कोर्ट में यह बात बोलते हुए हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी (के. कविता) पहले भी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर चुका है.

उन्होंने कहा, "हम इस बात को सामने लाना चाहते हैं कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है. कोशिश गवाहों को बयान वापस लेने के लिए मजबूर करने की है. एक व्यक्ति ने हमें बताया है कि उसे मजबूर किया गया था साथ ही सबूतों को भी नष्ट किया गया है."

कविता के बेटे की परीक्षा को लेकर जोहेब हुसैन ने कहा ,

"उनके बेटे के 12 में से 7 पेपर पहले ही खत्म हो चुके हैं. वह अकेला नहीं है. उसके साथ उसके पिता और एक बड़ा भाई है."

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