इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटी) ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम के परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. आईटी ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और बहू श्रीनिधि के खिलाफ ‘कालाधन अधिनियम' के तहत चार चार्जशीट दाखिल की.
चार्जशीट कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) की धारा 50 और टैक्स से जुड़े अधिनियम 2015 के तहत चेन्नई की में दाखिल की गई.
ये मामला विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा न करने को लेकर है. आरोप है कि चिदंबरम के परिवार ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में 5.37 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, इसी देश में 80 लाख रुपये की संपत्ति और अमेरिका में 3.28 करोड़ रुपये की संपत्ति की जानकारी आईटी को नहीं दी.
साथ ही, कालाधन कानून का उल्लंघन करते हुए ‘चेस ग्लोबल एडवाइजरी' का भी खुलासा नहीं किया, जिस कंपनी में कार्ति को-ओनर हैं. कालाधन के खिलाफ अपने अभियान के तहत 2015 में मोदी सरकार ने ये कानून लाया था. आयकर विभाग ने इस मामले में कार्ति और उनके परिवार के सदस्यों को हाल ही में नोटिस जारी किया था. नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.
(इनपुट भाषा से)
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