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रिटायर्ड जस्‍ट‍िस कर्णन जेल से रिहा, अवमानना केस में मिली थी सजा

कर्णन महीनेभर भूमिगत रहे थे.

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कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सी.एस.कर्णन बुधवार को जेल से रिहा हो गए. कर्णन (62) सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए हैं. रिटायर्ड जस्टिस कर्णन प्रेसीडेंटी सुधार गृह से बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे बाहर आए.

जेल के बाहर कर्णन के स्वागत में उनकी पत्नी सरस्वती कर्णन और उनके बड़े बेटे खड़े थे. वे मंगलवार शाम चेन्नई से यहां पहुंचे थे.

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महीनेभर भूमिगत रहे थे कर्णन

कर्णन के वकील मैथ्यू जे. नेदुम्पारा ने कहा कि कर्णन कुछ दिन कोलकाता में रुकेंगे.

जस्टिस कर्णन प्रेसीडेंसी जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 मई को सजा सुनाई थी. कर्णन अपने पर्सनल कामों की वजह से कुछ दिनों तक कोलकाता में रुकेंगे. इसके बाद वो चेन्नई जाएंगे.
मैथ्यू जे. नेदुम्पारा

कर्णन महीनेभर भूमिगत रहे थे. इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर से 20 जून को गिरफ्तार किया था. वो तभी से प्रेसीडेंसी जेल में थे.

जस्टिस कर्णन केस क्या है?

जस्टिस कर्णन ने 20 जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था. जस्टिस कर्णन ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और 7 जजों को 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने को कहा था.

कर्णन ने एक आदेश जारी कर चीफ जस्टिस समेत 7 जजों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था. जस्टिस कर्णन ने एयर कंट्रोल अथॉरिटी को आदेश दिया कि जब तक उनके खिलाफ चल रहे मामले का निबटारा नहीं हो जाता, तब तक जज देश से बाहर नहीं जा सकते. ये आदेश जस्टिस कर्णन ने अपने घर रोजडेल टावर्स, न्यू टाउन पर शिफ्ट की गयी अदालत में पास किया था.

(-इनपुट IANS से)

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