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NewsClick के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ की लीगल टीम पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट

दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया.

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भारत
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न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की लीगल टीम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखठाया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर जल्द ही सुनवाई कर सकती हैं. दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल, दोनों 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.

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दिल्ली की एक अदालत ने न्यूजक्लिक (NewsClick) के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार (3 अक्टूबर) को उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के बाद रात में अदालत में पेश किया.

स्पेशल सेल ने 40 से अधिक लोगों से की पूछताछ

स्पेशल सेल में दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में मंगलवार को की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई. इसके अलावा नौ महिला संदिग्धों से उनके आवास पर पूछताछ की गई.

पुलिस ने बताया कि उनके पास से डिजिटल उपकरण, दस्तावेजों आदि जब्त किये गये हैं.

दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया.

नई दिल्ली में 3 अक्टूबर को लोधी रोड स्पेशल सेल कार्यालय से निकलते समय पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता मीडिया से बात करते हुए.

(फोटो: PTI)

दिल्ली पुलिस ने कहा, "कार्यवाही अभी भी जारी है. अब तक दो आरोपियों पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा चुका है."

कई जगहों पर की गई छापेमारी

स्पेशल सेल मंगलवार सुबह हरकत में आई और दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू हुई. इसमें न्यूज़क्लिक का कार्यालय और उससे जुड़े पत्रकार भी शामिल थे.

दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया.

दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों की छापेमारी के बाद सैनिक फार्म स्थित न्यूजक्लिक का कार्यालय सील कर दिया.

(फोटो: PTI)

स्पेशल सेल ने इस मामले में 17 अगस्त को न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

(इनपुट-IANS)

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