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पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए बचा एक दिन

SMS के जरिए या टैक्स विभाग की साइट पर जाकर आप आधार और पैन लिंक करा सकते हैं

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केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए पैन नंबर और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए आपको पैन और आधार को लिंक कराना होगा और इसके लिए आपके पास एक दिन का वक्त ही बचा है, क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है.

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इस तरह के कदम से टैक्स फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी और एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर रोक लगाई जा सकेगी.

ऐसे पैन और आधार को करें लिंक

स्नैपशॉट
  • जिनका पैन और आधार पर एक जैसा नाम है. SMS भेजकर लिंक सकते हैं
  • UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस>10 डिजिट पैन नंबर
  • इस नंबर पर करें SMS- 567678 या फिर 56161
  • इसके बाद आपके पास आधार और पैन लिंक होने का मैसेज आ जाएगा
  • www.incometaxindia.gov.in इस वेबसाइट पर भी जाकर भी लिंक करा सकते हैं

इसके अलावा अब नया पैन कार्ड बनाते वक्त एप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे.

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