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ED की कार्रवाई: मेहुल चोकसी की 24.77 करोड़ की संपत्ति जब्त

यह कार्रवाई धनशोधन निवारक कानून 2002 के तहत की गई है.

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पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई के. ईडी ने मामले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कुल 24.77 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है. इनमें कीमती सामान, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं. यह कार्रवाई धनशोधन निवारक कानून 2002 के तहत की गई है.

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ईडी  ने बताया, कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई की तीन व्यावसायिक संपत्तियां, एक मर्सिडिज बेंज ई-280 कार, अन्य कीमती वस्तुएं और देश-विदेश के बैंकों में स्थित कई सेविंग अकाउंट्स की राशि शामिल हैं.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, धन शोधन निवारक कानून (पीएमएलए) के तहत इस बारे में एक प्रोविजनल आदेश जारी किया गया था. चोकसी के खिलाफ अपराध कुल 6,097.73 करोड़ रुपये संपत्ति का है, जिसमें से ईडी अभी तक 2,534.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

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चोकसी ने पिछले साल एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी. सीबीआई और ईडी द्वारा मामले में चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ जांच की जा रही है. ईडी ने एंटीगुआ से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है और ईडी की मांग पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है.

चोकसी का प्रत्यर्पण करेगा एंटीगुआ

पिछले महीने एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि मेहुल चोकसी को सभी कानूनी विकल्प दिए जाने के बाद भारत को सौंप दिया जाएगा. ब्राउन ने कहा था कि भारत ने चोकसी को नागरिकता देने से पहले उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड एंटीगुआ को नहीं सौंपे थे. इसकी सरकार को कोई भी जानकारी नहीं थी. एक रेडियो चैट शो के दौरान एंटीगुआ के पीएम ने कहा था, "चोकसी ने नागरिकता लेने के दौरान इस बात का खुलासा नहीं किया था कि उसका कोई क्रिमनल रिकॉर्ड है. इसीलिए उसे नागरिकता दे दी गई. अब उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उसे भारत वापस भेजा जाएगा."

अगर अब एंटीगुआ सरकार मेहुल चोकसी की नागरिकता खत्म कर देता है, तो भारत सरकार के लिए उसे वापस लाना काफी आसान हो जाएगा. क्योंकि इसके बाद उस पर भारतीय नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कोर्ट को बताया था कि चोकसी को एयर एंबुलेंस के जरिए भारत लाया जा सकता है.

(इनपुट: IANS)

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