सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को जमानत दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर थरूर को अग्रिम जमानत दे दी.
थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने थरूर को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया था. थरूर की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है.
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को शशि थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए आईपीसी की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया. इसके तहत 10 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है.
‘सुनंदा ने मरने की इच्छा जताई थी’
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा था कि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा पुष्कर तनाव में थीं और उन्होंने 8 जनवरी, 2014 को थरूर को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने मरने की इच्छा जाहिर की थी.
सरकारी वकील श्रीवास्तव ने 28 मई को हुई सुनवाई में पुष्कर के थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था "मैं जीना नहीं चाहती हूं. मैं बस मरना चाहती हूं." उन्होंने अदालत को बताया था कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी.
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जनवरी 2014 में हुई थी मौत
दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी. इससे कुछ दिन पहले पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाया था.
सुनंदा-थरूर की प्रेम कहानी
कांग्रेस नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी 2009-10 के दिनों में काफी सुर्खियों में थी. इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी. उस समय थरूर यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे. सुनंदा और थरूर दोनों की ये तीसरी शादी थी.
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