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बिहार: चारा घोटाला से जुड़े चौथे मामले में लालू यादव पर फैसला टला

तीन मामलों में हो चुका है लालू को सजा का ऐलान

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चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर गुरुवार को आने वाला फैसला टल गया है. लालू ने कोर्ट में एक तत्कालीन अर्जी दायर कर घोटाले के दौरान रहे एडवोकेट जनरल (AG) को आरोपी बनाने की मांग की है. इस अर्जी की सुनवाई के बाद ही अब सीबीआई कोर्ट लालू पर फैसला सुनाएगी.

इससे पहले इस मामले में सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह ने 5 मार्च को सुनवाई पूरी की थी. उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी.

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दुमका कोषागार मामला

यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. इस मामले में सीबीआई ने 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. जिनमें से बाद में 14 आरोपियों की मौत हो गई. एक ने अपराध स्वीकार कर लिया और दो सरकारी गवाह बन गए.

लालू प्रसाद के अलावा, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 30 अन्य भी आरोपी हैं. इसमें 6 नेता, 4 आईएएस अधिकारी, एक आईआरएस अधिकारी, पशुपालन और ट्रेजरी के 10 अधिकारी और 10 सप्लायर शामिल है.

इन नेताओं के हैं नाम

  • लालू प्रसाद यादव
  • जगन्नाथ मिश्र
  • जगदीश शर्मा
  • ध्रुव भगत
  • आरके राणा
  • विद्यासागर निषाद
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तीन मामलों में हो चुका है सजा का ऐलान

तीन मामलों में हो चुका है लालू को सजा का ऐलान
चारा घोटाला केस के तीन मामलों में लालू को सजा सुनाई जा चकी है
(फोटो: The Quint)

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई.

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जमानत याचिका खारिज

चारा घोटाला केस में झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू यादव को पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. लालू की ओर से देवघर मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.

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