INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वाले मामले में चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस याचिका के खारिज होने के बाद अब चिदंबरम पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. पूछताछ के लिए ईडी उन्हें कभी भी हिरासत में ले सकती है.
सीबीआई रिमांड हुई खत्म
आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत मिलना फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक जेल जाने या फिर ईडी की गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया था. लेकिन अब गुरुवार को उनकी सीबीआई कस्टडी खत्म हो रही है. जिसके बाद या तो ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा. ईडी इससे पहले कई बार चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी है. इसीलिए माना जा रहा है कि अब चिदंबरम कुछ दिन ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा,
अभी शुरुआती दौर में अग्रिम जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है. यह केस अग्रिम जमानत देने के लिए उचित नहीं है. आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इन्हें अलग तरीके से ही डील किया जाना चाहिए. चिदंबरम रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सीबीआई कस्टडी के खिलाफ दायर याचिका ली वापस
पी चिदंबरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी. यह याचिका ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले को लेकर दायर की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पी चिदंबरम ने सीबीआई कस्टडी के खिलाफ दायर याचिका को भी वापस ले लिया है. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था.
एयरसेल-मैक्सिस केस में राहत
आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम के लिए दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट से अच्छी खबर आई. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को भी इस मामले में अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वो जांच में सहयोग करें.
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