सोशल मीडिया पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट वायरल है, जिसमें तारीख 22 दिसंबर 2022 दिख रही है.
दावा : स्क्रीनशॉट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन पर लगा बैन हटा लिया है.
क्या ये सच है ? : नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.
दावे के साथ वायरल हो रहे नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड वाहनों के बेचे जाने से जुड़े नियम हैं.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने पुरानी गाड़ियों पर लगे बैन हटने से जुड़े कीवर्ड सर्च किए, पर हमें कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली.
PIB नोटिफिकेशन : हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन ढूंढना शुरू किया.
यहां हमें 22 दिसंबर 2022 को जारी किया गया एक नोटिफिकेशन मिला. ये नोटिफिकेशन कारों की खरीदी, बिक्री और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को लेकर जारी हुआ था.
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये सभी नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे.
इस नोटिफिकेशन में कहीं भी पुराने वाहन या उनपर लगा बैन हटने की बात नहीं लिखी है.
दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर हमें 19 जनवरी 203 का एक दस्तावेज भी मिला. जिसमें पुराने वाहनों पर एक्शन की बात कही गई थी.
इस दस्तावेज में बताया गया है कि राज्य में प्रदूषण कम करने के मकसद से पुराने वाहनों को नष्ट किया जाएगा.
इस दस्तावेज में बताया गया है कि वायरल दावों से इतर पुराने वाहनों पर लगा बैन अब भी जारी है.
मंत्रालय ने इन दावों को फेक बताया : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (MORTH) ने ट्विटर पर दावों को गलत बताते हुए 'फेक न्यूज' करार दिया.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ''NGT द्नारा लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रखा गया बैन अब भी लागू है.''
पड़ताल का निष्कर्ष : मतलब साफ है, सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगा बैन हटा लिया है.
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