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मुशर्रफ पर पाक कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला- ‘चौक पर लटकाया जाए’

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर कोर्ट ने दिया फैसला

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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. इस मामले की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चर्चा है. लेकिन अब पाकिस्तान कोर्ट के जजमेंट की पूरी कॉपी सामने आई है. इस जजमेंट में मुशर्रफ के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो किसी भी अपराधी में खौफ पैदा कर सकती हैं. जजमेंट में लिखा गया है कि अगर मुशर्रफ गिरफ्तार होने से पहले मरे हुए पाए जाते हैं तो उनकी बॉडी को घसीटकर चौक पर लटकाया जाएगा.

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पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. जस्टिस वकार अहमद की अगुवाई वाली बेंच ने 17 दिसंबर को 2-1 के फैसले से मुशर्रफ को ये सजा सुनाई. लेकिन अब सामने आए जजमेंट में खौफनाक टिप्पणी की गई हैं. इसमें लिखा है-

“हम सभी कानूनी एजेंसियों को निर्देश देते हैं कि दोषी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं. लेकिन अगर परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने से पहले उनकी मौत हो जाती है तो उनके शरीर को घसीटकर इस्लामाबाद के सेंट्रल स्क्वॉयर चौक पर तीन दिन के लिए लटकाया जाए.”

कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पूरी जांच के दौरान आरोपी पर जो भी चार्ज लगाए गए थे उनमें वो दोषी पाया गया है. दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी जान नहीं चली जाती. जस्टिस सेठ ने लिखा है कि अगर मुशर्रफ की मौत भी हो जाती है तब भी उसे फांसी पर लटकाया जाए.

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कुल 6 साल तक चला केस

बता दें कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का आरोप 2007 में संविधान निलंबित करने और आपातकाल घोषित करने की वजह से लगाए गए थे. परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये मुकदमा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया था. इस्लामाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने मार्च 2014 में देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ को आरोपी बनाया था. परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कुल 6 साल तक केस चला.

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