पिछले दिनों चले मीटू कैंपेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वालीं पत्रकार प्रिया रमानी को कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया है. प्रिया रमानी को बतौर आरोपी समन भेजा गया है. आरोप लगाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने प्रिया पर मानहानि का केस किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रिया रमानी को यह समन भेजा है. पत्रकार को अब 25 फरवरी को होने वाली सुनवाई से पहले कोर्ट के सामने पेश होना होगा. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था कि 29 जनवरी को इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि प्रिया रमानी को बतौर आरोपी समन भेजा जाए या नहीं.
यौन शोषण के आरोपों के बाद, केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री के पद पर मौजूद एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. पूरे राजनीतिक जगत में इस बात पर हंगामा हुआ था
इमेज खराब करने के लगाए थे आरोप
पत्रकार प्रिया रमानी ने मीटू कैंपेन के दौरान एमजे अकबर पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए थे. जिसके बाद एमजे अकबर ने कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा कर दिया था. अकबर ने आरोप लगाए थे कि प्रिया रमानी ने समाज में उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है. उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया था.
कई महिलाओं ने लगाए थे आरोप
कई महिलाओं ने आरोप लगाया था कि सीनियर जर्नलिस्ट रहे अकबर होटल के कमरे में उनका इंटरव्यू लेते थे और उन्हें अपने बिस्तर और शराब ऑफर करते थे. एक महिला ने हार्वे विन्सिटन्स ऑफ द वर्ल्ड नाम से लिखे पोस्ट में कहा है कि अकबर गंदे फोन कॉल, टेक्स्ट, और असहज करने वाले कॉम्प्लिेंट्स में माहिर हैं.
पोस्ट में कहा गया था, ‘आप जानते हैं कि कैसे चुटकी काटी जाए. थपथपाया जाए, जकड़ा जाए और हमला किया जाए. आपके खिलाफ बोलने की अब भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. ज्यादातर युवा महिलाएं यह कीमत अदा नहीं कर सकतीं'
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