कर्नाटक में अब कांग्रेस-जेडीएस सरकार को गिरने से बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका है. कांग्रेस के दो और विधायकों के इस्तीफे के बाद यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक में नई सरकार बनने के पूरे आसार हैं. 10 बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि गुरुवार शाम तक विधानसभा स्पीकर इस्तीफों पर फैसला लें. इसके बाद कोर्ट को अपना फैसला बताएं. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं. विधायकों के कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने संवैधानिक कर्तव्य से भाग रहे हैं.
क्या कहते हैं आंकड़े?
फिलहाल जो स्थिति बन गई है उससे यही लगता है कि कर्नाटक सरकार का ज्यादा दिन तक टिक पाना मुमकिन नहीं होगा. कांग्रेस के 13 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है, वहीं जेडीएस के तीन विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं. अब अगर इन 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो सदन की संख्या 208 हो जाएगी. जिससे सरकार बनाने के लिए 105 सीटें चाहिए होंगी, जो बीजेपी के पास हैं. इसके बाद बीजेपी राज्य में सरकार बना सकती है.
मनाने से भी नहीं माने विधायक
कांग्रेस-जेडीएस सरकार के अपना दामन छुड़ाकर मुंबई आए विधायक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हैं. कर्नाटक से मुंबई पहुंचे कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को हर कोशिश करके देख ली. उन्होंने कभी विधायकों को प्यार भरे मैसेज और दोस्ती का पैगाम देकर मनाने की कोशिश की, तो कभी राजनीति में साथ जीने और मरने की भी बात कही. लेकिन बागी विधायकों ने कहा कि वो किसी भी हालत में अभी शिवकुमार से नहीं मिलना चाहते हैं.
डीके शिवकुमार के मुंबई पहुंचने से पहले ही जिस होटल में बागी विधायक ठहरे थे वहां भारी सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए. शिवकुमार के पहुंचते ही मुंबई पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया, वहीं होटल ने भी बुकिंग कैंसिल कर दी गई
बीजेपी कर सकती है दावा पेश
अब जब कर्नाटक सरकार अल्पमत में आ चुकी है तो बीजेपी मौके का फायदा उठाते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है. बीजेपी अब विधानसभा स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रही है. इस मामले को लेकर बुधवार को बीएस येदियुरप्पा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे. इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की. उन्होंने इस मुलाकात के बाद कहा, हमने राज्यपाल से कहा है कि स्पीकर को जल्द से जल्द जरूरी एक्शन लेने को कहा जाए. अब कुमारस्वामी के पास मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि उनके पास जरूरी संख्या नहीं है.
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